National Agriculture Insurance Scheme का विवरण
किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट ने 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम करायेगी।
इस योजना के लिये 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की योजना थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना था ।
इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को 5% प्रीमियम (किस्त) का भुगतान करना था ।
National Agriculture Insurance Scheme की प्रमुख विशेषताएँ
- खाद्य फसलों, तिलहनों और चयनित वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिए कवरेज।
- सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, कीटों और बीमारियों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से सुरक्षा।
फसल जीवन चक्र के विभिन्न चरणों के लिए कवरेजः
- बुवाई/रोपण का जोखिम।
- फसल का स्थायी नुकसान।
- कटाई के बाद का नुकसान (निर्दिष्ट खतरों के कारण)।ओलावृष्टि और भूस्खलन जैसे स्थानीय जोखिमों के कारण नुकसान।
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए अनुदानित प्रीमियम।
- अधिसूचित क्षेत्रों और मौसमों में योजना की उपलब्धता।
National Agriculture Insurance Scheme की दावा प्रक्रिया
- रिपोर्टिंगनुकसानः घटना के 48 घंटों के भीतर स्थानीय कृषि कार्यालय या बीमाकर्ता को सूचित करें।
- मूल्यांकननुकसान का आकलन स्थानीय अधिकारियों और बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त टीम द्वारा किया जाएगा।
- दावा निपटानःसत्यापन के बाद, दावे सीधे किसान के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं
National Agriculture Insurance Scheme का लाभ
व्यापक फसल कवरेजः
- प्राकृतिक आपदाओं (बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि), कीटों, बीमारियों और स्थानीय जोखिमों के कारण फसल के नुकसान से सुरक्षा।
- बुवाई, खड़ी फसलें और कटाई के बाद के नुकसान के लिए कवरेज शामिल है।
छोटे किसानों के लिए अनुदानित प्रीमियमः
- छोटे और सीमांत किसानों को प्रीमियम सब्सिडी मिलती है, जिससे उनके लिए यह योजना सस्ती हो जाती है।
सभी किसानों के लिए किफायती प्रीमियमः
- कर्जदार और गैर-कर्जदार किसानों दोनों के लिए कम प्रीमियम दरें, कृषि ऋणों से कटौती किए गए प्रीमियम के साथ।
त्वरित दावा निपटानः
- किसान के बैंक खाते में त्वरित प्रसंस्करण और सीधे दावे का निपटान।
बेहतर खेती प्रथाओं को प्रोत्साहित करता हैः
- उत्पादकता में वृद्धि करते हुए, जोखिम शमन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देता है।
व्यापक फसल कवरेजः
- इसमें खाद्य फसलें, तिलहन और बागवानी फसलें शामिल हैं, जो अधिकांश किसानों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
राष्ट्रव्यापी सुलभताः
- देश भर के किसानों के लिए उपलब्ध है, जिससे यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा जाल बन गया है।
National Agriculture Insurance Scheme की प्रीमियम दरें
- खाद्य फसलें और तिलहनः
- खरिफ फसलेंः बीमित राशि का 3.5%।
- रबी फसलेंः बीमित राशि का 1.5%।
- वाणिज्यिक और बागवानी फसलेंः बीमाकृत प्रीमियम दरें लागू होती हैं।
- छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रीमियम पर 10 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है जो राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा साझा की जाती है
National Agriculture Insurance Scheme के लिए पात्रता
ऋण लेने वाले किसानः
- जो किसान वित्तीय संस्थानों (बैंकों, सहकारी समितियों आदि) से मौसमी कृषि संचालन (एस. ए. ओ.) ऋण का लाभ उठाते हैं, वे योजना के तहत स्वत: ही शामिल हो जाते हैं।
- ऋण लेने वाले किसानों के लिए कवरेज अनिवार्य है, और ऋण राशि से प्रीमियम काटा जाता है
गैर-लोन किसानः
- गैर-ऋणधारक किसान बीमा कवरेज के लिए स्वेच्छा से आवेदन कर सकते हैं।
- प्रत्येक फसल मौसम के लिए समय सीमा से पहले आवेदन जमा किया जाना चाहिए।
अधिसूचित फसलें और क्षेत्रः
- सरकार द्वारा हर साल बीमित की जाने वाली फसलों और उन क्षेत्रों की घोषणा की जाती है जहां योजना लागू होती है।
National Agriculture Insurance Scheme के लिए आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
ऋण लेने वाले किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया
चरण-1ऋण लेने वाले किसानों को अपने निकटतम बैंक या प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पी. ए. सी. एस.) शाखा में जाना होगा, जहाँ उन्होंने ऋण लिया है।
चरण-2:बैंक स्वचालित रूप से किसान को एन. ए. आई. एस. में नामांकित कर लेगा।
चरण-3:भुगतान के समय ऋण राशि से सीधे प्रीमियम की कटौती की जाती है
गैर-लोनी किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया
चरण-1: बैंक या बीमा कार्यालय में जाएँ
- एन. ए. आई. एस. प्रदान करने वाले बैंक की निकटतम शाखा में जाएँ या एन. ए. आई. एस. के तहत कवरेज प्रदान करने वाली किसी अधिकृत बीमा कंपनी के कार्यालय में जाएँ।
चरण-2: आवेदन पत्र भरें
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए आवेदन पत्र भरें।
चरण-3: आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें
आवश्यक दस्तावेज जमा करें जैसे किः-
- आधार कार्ड या कोई सरकार द्वारा जारी पहचान प्रमाण
- भूमि स्वामित्व या किरायेदारी का प्रमाण।
- फसल बुवाई का विवरण (यदि लागू हो)।
- दावा वितरण के लिए बैंक खाते का विवरण।
चरण-4: प्रीमियम का भुगतान करें
- आवेदन के समय प्रीमियम राशि का भुगतान करें। प्रीमियम राशि फसल के प्रकार और चुने गए कवरेज पर आधारित होती है।
सहायता के लिए संपर्क करें
यदि आपको आवेदन प्रक्रिया के दौरान सहायता की आवश्यकता है या आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैंः
टोल-फ्री हेल्प लाइनः 1800-180-1551
ईमेलः pmfby-support@gov.in
वेबसाइटः https://www.pmfby.gov.in/
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड या वैध पहचान पत्र।
- भूमि अभिलेखों या किरायेदारी समझौते का प्रमाण।
- फसल बुवाई प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)।
- दावा वितरण के लिए बैंक खाते का विवरण।
(Input From MyScheme)
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