कोलकाताः पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही शुभेंदु अधिकारी कई बड़े फैसले ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना लागू करने की बात कही थी। इस योजना के लिए 27 मई से राज्य सचिवालय ने इसका फॉर्म जारी कर दिया हैं। महिलाएं फॉर्म भरने के बाद ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। नए आवेदकों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 1 जून 2026 से अन्नपूर्णा योजना पोर्टल पर उपलब्ध होगी।
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये की सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जायेगी। यह राशि सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा की जाएगी। “लक्ष्मी भंडार” योजना की मौजूदा लाभार्थियों को निर्धारित शर्तों के अनुसार “अन्नपूर्णा योजना” में स्थानांतरित किया जाएगा।
Annapurna Yojana के लाभ
मासिक वित्तीय सहायता: पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 3,000 रुपये दिए जाएंगे।
कुछ शर्तें:
सहायता राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।
राशि लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में जमा होगी।
Annapurna Yojana के आवेदन हेतु पात्रता
आवेदक महिला होनी चाहिए।
आवेदक की आयु 25 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदक केंद्र या राज्य सरकार, किसी वैधानिक निकाय, सरकारी उपक्रम, पंचायत, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों आदि में स्थायी सरकारी नौकरी करने वाली या नियमित वेतन/पेंशन प्राप्त करने वाली नहीं होनी चाहिए।
आवेदक आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
विशेष शर्तें
“लक्ष्मी भंडार” योजना की सभी मौजूदा लाभार्थियों को “अन्नपूर्णा योजना” में स्थानांतरित किया जाएगा, सिवाय उन लाभार्थियों के जो मृत, स्थानांतरित, हटाए गए या अनुपस्थित मतदाता के रूप में SIR-2026 के दौरान चिन्हित किए गए हों।
जिन लाभार्थियों ने SIR ट्रिब्यूनल में अपील या नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के अंतर्गत आवेदन किया है, उन्हें उनके आवेदन के निपटारे तक नई योजना के तहत सहायता मिलती रहेगी।
मृत और स्थानांतरित लाभार्थियों के नाम भविष्य में नियमित रूप से हटाए जाएंगे।
Annapurna Yojana के आवेदन हेतु प्रक्रिया (ऑनलाइन)
आवेदक को 1 जून 2026 से ,“अन्नपूर्णा योजना” पोर्टल पर जाना होगा।
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।
आवश्यक जानकारी और दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होंगे।
आवेदन का सत्यापन अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) पात्र आवेदनों की अनुशंसा जिला मजिस्ट्रेट को करेंगे।
शहरी क्षेत्रों में उप-मंडल अधिकारी (SDO) पात्र आवेदनों की अनुशंसा जिला मजिस्ट्रेट को करेंगे।
कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में निर्धारित अधिकारी सत्यापन प्रक्रिया पूरी करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट या कोलकाता नगर निगम आयुक्त पात्र आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करेंगे।
Annapurna Yojana के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
आधार-लिंक्ड बैंक खाते का विवरण
पश्चिम बंगाल निवास प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण पत्र
पासपोर्ट आकार का फोटो
मोबाइल नंबर
सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज।
CM ने बताया कि सरकार ने पूरी नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को जल्दबाज़ी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार इस योजना में अपना नाम दर्ज कराने के लिए 3 महिने का समय दे रही है।
(Input from myScheme)
Comments ( 0)
Leave a Comment
No comments yet. Be the first to comment!