नई दिल्ली । TRAI ने आज टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि से संबंधित सेवा की गुणवत्ता के मानक (निरसन) विनियम, 2026 जारी किए हैं। इन विनियमों के माध्यम से 14 मई, 2012 को जारी सेवा की गुणवत्ता के मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि) विनियम, 2012 को निरस्त किया गया है, जिनमें किसी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान एक घड़ी घंटे में विज्ञापनों के लिए बारह मिनट की सीमा निर्धारित की गई थी।
ये विनियम मुख्य रूप से विज्ञापनों की अवधि की निर्धारित सीमा की निगरानी तथा उसे लागू करने के लिए बनाए गए थे। अब इन्हें 21 अगस्त को केन्द्र सरकार द्वारा टेलीविजन चैनलों के लिए निर्धारित बारह मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने के निर्णय के अनुरूप बनाए रखने के लिए निरस्त कर दिया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के माध्यम से टेलीविजन चैनलों के लिए निर्धारित बारह मिनट की विज्ञापन अवधि की सीमा को हटा दिया था। विज्ञापन अवधि की सीमा को हटाने का निर्णय टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण बदलावों, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ताओं के विकल्पों को ध्यान में रखते हुए लिया गया।
यह निर्णय टेलीविजन प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और कारोबार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया था।
(Input from News on Air)
Comments ( 0)
Leave a Comment
No comments yet. Be the first to comment!