Supreme Court । Election Commission । SIR: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्वाचन आयोग के फॉर्म-6 में किसी बदलाव को मंजूरी नहीं

Supreme Court । Election Commission । SIR: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्वाचन आयोग के फॉर्म-6 में किसी बदलाव को मंजूरी नहीं

नई दिल्ली ।  Supreme Court ने साफ किया है कि Election Commission के फॉर्म-6 में किसी भी बदलाव को अदालत ने मंजूरी नहीं दी है।

Chief Justice श्री सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसकी पुष्टि की। कोर्ट ने बदलाव से जुड़े दस्तावेज मंगाए हैं, ताकि पता चल सके कि ये बदलाव किसने किए।

मामला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़ा है। जनहित याचिका में फॉर्म-6 में आवेदक के पूर्वजों और पिछले SIR से जुड़े विवरण मांगने पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में Election Commission के सॉफ्टवेयर में बदलाव का भी आरोप लगाया गया है।

Supreme Court ने मामले में नोटिस जारी किया है और इसे इसी मुद्दे से जुड़ी दूसरी याचिका के साथ जोड़ दिया है।

Election Commission ने पहले कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 के बिहार SIR मामले में फॉर्म-6 के घोषणा पत्र को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्पष्ट किया है कि फॉर्म-6 में बदलाव को उसकी मंजूरी नहीं मिली है।

(Input from PB Shabd)

 

 

Sanjay Sharan

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