नई दिल्ली । Supreme Court ने आज अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि शांतिपूर्वक एकत्र हो रहे लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लिया जाए और यातायात नियमों के अधीन लोगों की निर्बाध आवाजाही की अनुमति दी जाए।
न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की समीक्षा करने को भी कहा और केन्द्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मेट्रो सेवाएं अपने सामान्य समय-सारिणी के अनुसार संचालित हों तथा कानून-व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं के अधीन इंटरनेट सेवाएं निर्बाध बनी रहें।
न्यायालय ने कहा कि मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति के अनुसार मेट्रो और ट्रेन सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होनी चाहिए। उसने आगे निर्देश दिया कि वकीलों को उनके पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन करने से नहीं रोका जाना चाहिए।
अधिकारियों द्वारा उसके निर्देशों के कथित उल्लंघन को लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह सभी पक्षों को सुनेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा न हो।
(Input from News on Air)
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