तमिलनाडु/केरलः Tamil Nadu and Kerala में स्थित अगस्थ्यमलाई पारिस्थितिक परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने प्राथमिकता के आधार पर एक समयबद्ध बेदखली योजना तैयार कर उसे लागू करने का निर्देश दिया है।
SC ने यह भी निर्देश दिया कि अतिक्रमणकारी पाए गए 118 चिन्हित वर्तमान एवं सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय तथा कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि अगस्त्यमलाई परिदृश्य के संरक्षित क्षेत्रों में अतिक्रमण, मद्रास उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद, कई दशकों से जारी है और लगातार बढ़ता गया है।
पीठ ने कहा कि बेदखली योजना में अतिक्रमणकारियों को भौतिक रूप से हटाने, जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने तथा बेदखली के बाद प्रभावित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन (Ecological Restoration) के लिए व्यापक उपाय शामिल होने चाहिए।
(Input from News on Air)
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