HC ED FIR National Herald: नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया

HC ED FIR National Herald: नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया

नई दिल्ली । HC ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया।

ED ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें National Herald से जुड़े धन शोधन मामले में इन तीनों के खिलाफ दायर उसकी आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति मनोज जैन ने प्रतिवादियों द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर के लिए सूचीबद्ध की।

इससे पहले, पिछले वर्ष 22 दिसंबर को HC ने मुख्य याचिका के साथ-साथ ED की उस अर्जी पर भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को नोटिस जारी किया था, जिसमें 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि इस मामले में ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यह किसी प्राथमिकी (FIR) पर आधारित नहीं है।

ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ दिवंगत कांग्रेस नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा तथा निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश रचने और धन शोधन का आरोप लगाया है।

आरोप है कि उन्होंने National Herald समाचार पत्र का प्रकाशन करने वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की लगभग 2,000 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का अधिग्रहण किया।

(Input from News on Air)

 

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Sanjay Sharan

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