नई दिल्ली । सरकार ने पात्र दिव्यांगजन और PwD लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त FASTag जारी करने और उसके नवीनीकरण के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
संशोधित प्रावधानों का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन और PwD लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग टोलिंग व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है।
दिशा-निर्देशों के तहत, शारीरिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और निर्मित वाहनों के साथ-साथ ‘दिव्यांगजन’ स्वामित्व प्रकार के तहत पंजीकृत वाहनों के लिए छूट प्राप्त FASTag जारी किया जाएगा।
यह एक वैध दिव्यांगता प्रमाणपत्र, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (UDID) कार्ड या अन्य लागू अभिलेखों में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर होगा। ये दिशा-निर्देश कल से प्रभावी होंगे।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि ये प्रावधान सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित नियमों और पात्रता आवश्यकताओं के अनुसार टोल छूट का प्रशासन जारी रहे।
संशोधित रूपरेखा का उद्देश्य पात्र दिव्यांगजन और PwD वाहनों के लिए छूट प्राप्त FASTag जारी करने और उसके नवीनीकरण में अधिक एकरूपता लाना है, साथ ही बार-बार की जाने वाली प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं की आवश्यकता को कम करना है।
(Input from PB Shabd)
Comments ( 0)
Leave a Comment
No comments yet. Be the first to comment!