नई दिल्लीः एक वैलिड PUC (Pollution Under Control) Certificate के बिना वाहनों को दिल्ली के ईंधन स्टेशनों पर पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी रिफिस की सुविधा से वंचित किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने यह निर्णय लिया है।
नई अधिसूचना के अनुसार, ईंधन की आपूर्ति केवल उन्हीं वाहनों को सख्ती से की जाएगी, जिनके पास वैध PUC Certificate होगा।
सरकार ने कहा है कि इस आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही स्पष्ट रूप से तय कर दी गई है, ताकि कार्यान्वयन में शून्य सहनशीलता सुनिश्चित हो सके।
सभी पेट्रोल पंपों तथा गैस आउटलेट्स को आदेश का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिया गया हैं।सरकार ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने तथा दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सतत और व्यापक उपायों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस एवं प्रभावी हस्तक्षेप आवश्यक हैं और यह निर्णय उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
(Input from News on Air)
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