नई दिल्लीः केन्द्र सरकार ने कल से शुरू होने वाले आगामी पखवाड़े (15 दिनों) के लिए petrol, Diesel तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। यह कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न जारी अनिश्चितताओं के बीच देश में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
आकाशवाणी संवाददाता के अनुसार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक Petrol के निर्यात पर 1.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क लगाया जाएगा, जबकि डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क देय होगा। वहीं, ATF के निर्यात पर 9.50 रुपये प्रति लीटर शुल्क निर्धारित किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने बताया कि विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अवसंरचना उपकर से युक्त ये निर्यात शुल्क 27 मार्च को लागू किए गए थे। इनकी समीक्षा अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, petrol, Diesel और ATF की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े की जाती है।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उपयोग के लिए petrol और Diesel पर वर्तमान उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से प्रभावी होंगे और अगले पखवाड़े तक लागू रहेंगे।
(Input from News on air)
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