Delhi । PM E-DRIVE । Delhi Government: 2-व्हीलर मालिकों, कैब एग्रीगेटर्स, कार खरीदारों हेतु, दिल्ली सरकार की EV Policy 2.0 का नया रोडमैप प्रस्तुत

Delhi । PM E-DRIVE । Delhi Government: 2-व्हीलर मालिकों, कैब एग्रीगेटर्स, कार खरीदारों हेतु, दिल्ली सरकार की EV Policy 2.0 का नया रोडमैप प्रस्तुत

नई दिल्लीः आज Delhi Government द्वारा स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए EV Policy 2.0 (2026–2030) का ड्राफ्ट जारी किए जाने के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में वित्तीय लाभ, कर छूट तथा चरणबद्ध प्रतिबंधों का मिश्रण पेश किया गया है।

Delhi Government के परिवहन विभाग की ईवी सेल ने इस मसौदे को जारी कर 30 दिनों के लिए सार्वजनिक सुझावों हेतु दिल्ली की जनता के सामने प्रस्तुत किया है। हालांकि, इसका उद्देश्य दिल्ली में लगातार बनी रहने वाली वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना तथा इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने हेतु दिल्ली की जनता को प्रेरित करना है। यद्यपि, इस मसौदे में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बदलाव के लिए सख्त समय-सीमा भी सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।

Delhi Government ने 31 मार्च, 2030 तक EV वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स के साथ-साथ रजिस्ट्रेशन फीस में शत प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव  रखा है। सरकार ने स्पष्ट किया है यह छूट 30 लाख रुपये तक की कीमत वाली EV कारों की खरीद पर लागू होने जा रही है, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों जिसकी कीमत 30 लाख से ऊपर है उनमें सिर्फ 50 प्रतिशत रियायत का हकदार होगा।

सरकार ने खुलासा किया है कि दिल्ली में पंजीकृत कुल वाहनों का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा रखने वाले पेट्रोल चालित दोपहिया वाहनों के नए पंजीकरण पर 1 अप्रैल, 2028 से प्रतिबंध का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही, 1 जनवरी, 2027 से CNG तथा पेट्रोल की जगह EV थ्री-व्हीलर अपनाने हेतु अनिवार्य करने की घोषणा की गई है। जबकि एग्रीगेटर और व्यावसायिक ऑपरेटर 1 जनवरी, 2026 से अपने बेड़े में नए पेट्रोल या डीजल दोपहिया एवं हल्के मालवाहक वाहन (3.5 टन तक) शामिल नहीं कर सकेंगे।

प्रोत्साहन स्वरूप शुरुआती स्तर पर अपनाने को बढ़ावा देने हेतु समयबद्ध लाभ प्रस्तावित किया गया हैं, जो तीन वर्षों में धीरे-धीरे कम होते जाएंगे। प्रोत्साहन की सूची में 2.25 लाख रुपये तक की कीमत वाले EV दोपहिया वाहनों पर पहले वर्ष में 10,000 रुपये प्रति kWh (अधिकतम 30,000 रुपये) तक की सब्सिडी मिलेगी, जो दूसरे वर्ष में घटकर 6,600 रुपये प्रति kWh (अधिकतम 20,000 रुपये) और तीसरे वर्ष में 3,300 रुपये प्रति kWh (अधिकतम 10,000 रुपये) रह जाएगी।

इस घोषणा में शामिल, EV थ्री-व्हीलर के लिए पहले वर्ष में 50,000 रुपये, दूसरे वर्ष में 40,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 30,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इलेक्ट्रिक लाइट कमर्शियल वाहनों (N1 श्रेणी) के लिए प्रोत्साहन पहले वर्ष में 1 लाख रुपये से शुरू होकर दूसरे वर्ष में 75,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 50,000 रुपये तक रहेगा।

पर्सनल व्हीकल जैसे- EV कारों के लिए, 30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक की कीमत वाले वाहनों के खरीदारों को स्क्रैपेज-लिंक्ड प्रोत्साहन मिलेगा, यदि वे दिल्ली में पंजीकृत BS-IV या उससे पुराने वाहनों को छह महीने के भीतर स्क्रैप करते हैं। यह लाभ पहले एक लाख आवेदकों को दिया जाएगा। इसी प्रकार, पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलने पर इलेक्ट्रिक N1 मालवाहक वाहनों के खरीदारों को भी समान लाभ मिलेगा।

इसके अलावा, स्क्रैपेज प्रोत्साहन के तहत दोपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये, थ्री-व्हीलर के लिए 25,000 रुपये और N1 मालवाहक वाहनों के लिए 50,000 रुपये देने का प्रस्ताव है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, ये प्रोत्साहन ऑनलाइन आवेदन के आधार पर सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे, जो कि PM E-DRIVE योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।

(Input from Agency)

Sanjay Sharan

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