नई दिल्ली । Delhi Government ने National Capital Region की जेलों में हिरासत के दौरान Unnatural Death का शिकार होने वाले Prisoners के निकटतम परिजनों या कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजा प्रदान करने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की।
इस योजना के तहत, परिस्थितियों के आधार पर अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही, चिकित्सा या पैरामेडिकल कर्मियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें किसी दिल्ली जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु अधिसूचना जारी होने की तिथि या उसके बाद हुई हो।
दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित यह योजना न केवल निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी और मजबूत करेगी। यह योजना जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानव गरिमा और विधि के शासन को और सुदृढ़ करेगी।
(Input from News on Air)
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