West Bengal: सभी लंबित गैर-जमानती वारंट लागू करने हेतु Election Commission का सख्त निर्देश

West Bengal: सभी लंबित गैर-जमानती वारंट लागू करने हेतु Election Commission का सख्त निर्देश

नई दिल्लीः कोलकाता पुलिस को निर्देश देते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य में सभी लंबित गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को अगले 10 दिनों के भीतर लागू करें यहां तक कि इस अवधि के अंदर  जिन व्यक्तियों के खिलाफ ऐसे वारंट अब तक जारी किए गए हैं उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में लिये जाएं।

बंगाल में चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाते हुए Election Commission वहां की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहती है।

आयोग ने यह स्पष्ट किया है की मॉडलकोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारी आयोग के अधीन ड्यूटी पर है और यदि कोई कर्तव्य में लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है।

गिरफ्तारी वारंट को लागू करने से संबंधित कल शुक्रवार को आयोग ने उप-प्रभागी. पुलिस अधिकारियों और उप पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया और कहा कि वे अपराधीयों की सूची तैयार करें और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विशेष छापेमारी एवं खोज अभियान चलाएं।

पुलिस महकमे में यह भी निर्देश जारी किया गया है की अपने क्षेत्र में अपराध चिन्हित इलाकों और हिंसक या हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को पहचाने तथा उनके खिलाफ विभाग उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

राजनीतिक प्रचार कार्यक्रमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर भी आयोग ने एक बड़ा अपडेट दिया है और कहा है कि चाहे किसी भी पार्टी के प्रचारक हो, साथ ही चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों हो, सबों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। 

आयोग के हवाले से बताया गया है कि पश्चिम बंगाल में दो चरणों में विधानसभा चुनाव को संपन्न किया जाएगा।  जिसमें प्रथम चरण में,  23 अप्रैल, 2026 को 152 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा तथा द्वितीय चरण में, 19 अप्रैल, 2026 को 142 विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। परिणाम की घोषणा करने की तिथि 4 मार्च, 2026 को तय किया गया है।

(Sources: input from DD News)

Sanjay Sharan

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