नई दिल्लीः President श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने Supreme Court में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दे दी है।
यह मंजूरी Supreme Court (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के प्रख्यापन के माध्यम से दी गई है।
विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, यह अध्यादेश Supreme Court (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करता है।
इस संशोधन के बाद, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय की कुल न्यायाधीश संख्या बढ़कर 38 हो जाएगी।
(Input from News on Air)
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