HC । Ola । Uber । Rapido । Women safety: दिल्ली हाई कोर्ट ने ओला, उबर, रैपिडो को किया नोटिस जारी

HC । Ola । Uber । Rapido । Women safety: दिल्ली हाई कोर्ट ने ओला, उबर, रैपिडो को किया नोटिस जारी

नई दिल्ली । मोबाइल ऐप कैब सर्विसेज में Women's safety सुनिश्चित करने की याचिका पर दिल्ली HC ने Ola, Uber, Rapido को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने केन्द्र सरकार एवं NCR की राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया है।

दिल्ली HC के चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने पक्षकारों को जवाब दाखिल करने को कहा है। 

याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली NCR में दो लाख से ज्यादा कैब चल रही हैं। लेकिन सुरक्षा को लेकर ज़रूरी इंतज़ाम नहीं हैं। कई बार ऐप में जिस ड्राईवर का नाम और फोटो दिया जाता है उसकी जगह कोई और आता है। ऐसी स्थिति में यूजर को बिना किसी चार्ज के राइड कैंसिल करने का प्रावधान होना चाहिए। 

याचिकाकर्ता आदित्य सहगल ने कैब की 24 घंटे मॉनिटरिंग और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कंट्रोल सेंटर की भी मांग की है।

(Input from PB Shabd)

Sanjay Sharan

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