मध्य प्रदेश । PM Fasal Bima Yojana के तहत कृषि विभाग Madhya Pradesh के नरसिंहपुर जिले के किसानों से 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा कराने की अपील की है।
कृषि उप संचालक द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए समय सीमा के भीतर फसल बीमा कराना आवश्यक है।
योजना के अंतर्गत किसानों को केवल दो प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होगा, जबकि शेष राशि केन्द्र और राज्य सरकार वहन करेंगी। यह योजना पात्र किसानों, बटाईदारों और काश्तकारों के लिए स्वैच्छिक रूप से लागू है।
किसान कॉमन सर्विस सेंटर, सहकारी समितियों, बैंक शाखाओं, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, फसल बीमा पोर्टल, एआईसी के प्रतिनिधियों तथा अधिकृत उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से बीमा करा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 या कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
(Input from P Shabd)
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